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बुशरा बीबी से इमरान खान की शादी के खिलाफ याचिका पर कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए क्या दिया निर्णय

इमरान खान और बुशरा बीबी।- India TV Hindi

Image Source : FILE
इमरान खान और बुशरा बीबी।

Imran Khan News: चारों ओर आफत से घिरे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट ने कुछ राहत दी है। इमरान खान की गैर इस्लामी शादी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, इस याचिका को इस्लामाबाद की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कुछ राहत देते हुए यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें बुशरा बीबी से उनकी ‘गैर-इस्लामी’ शादी को चुनौती दी गई थी। 

इमरान के खिलाफ वापस लिया मामला

मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई। बुशरा उनकी तीसरी पत्नी हैं। जियो न्यूज की खबर के अनुसार, याचिकाकर्ता मोहम्मद हनीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अपना मामला वापस ले लिया, जिसके बाद एक स्थानीय अदालत ने उनकी याचिका खाारिज कर दी। हनीफ ने बुशरा (49) की ‘इद्दत’ अवधि के दौरान उनसे खान (71) के शादी करने को लेकर अदालत का रुख कर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

याचिकाकर्ता ने अर्जी में क्या कहा?

इद्दत (तीन महीने की अवधि) एक मुस्लिम महिला के लिए होती है। उसके पति की मृत्यु या विवाह विच्छेद के बाद इस अवधि को ध्यान में रखना होता है। याचिकाकर्ता ने अदालत में दायर अपनी हालिया अर्जी में कहा,‘‘फिलहाल, आवेदक उक्त शिकायत को तकनीकी कारणों से वापस लेना चाहता है।’’ न्यायिक मजिस्ट्रेट (पूर्वी क्षेत्र) कुदरत उल्ला ने शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने की अनुमति दे दी।

क्या था हनीफ का दावा?

हनीफ ने दावा किया था कि बुशरा बीबी को नवंबर 2017 में उनके पूर्व पति ने तलाक दे दिया था और उन्होंने (बुशरा ने) एक जनवरी 2018 को खान से शादी कर ली, जबकि उनकी ‘इद्दत’ अवधि समाप्त नहीं हुई थी और ऐसा किया जाना शरिया एवं मुस्लिम नियमों के खिलाफ है। खान 26 सितंबर से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। 

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Jameeni Hakikat
Author: Jameeni Hakikat

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